जिलाधिकारी बी चन्द्रकला ने बताया कि जनपद के 30 थानों क्षेत्रों में, जिसमें महिला थाना सम्मिलित है में शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू जनपद में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 की घोषणा के बाद से जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू हो गयी है तथा दिनांक 11 फरवरी 2017 को जनपद मेरठ में मतदान सम्पन्न होना है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए धारा 144 आगामी दिनांक 20 मार्च 2017 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव, होली का पर्व व बसंत पंचमी आदि के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू की गई है। यदि इस समय में कोई भी राजनैतिक दल, नेता, व्यक्ति, संगठन आदि धार्मिक उन्माद या अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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Wednesday, 11 January 2017
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