प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना संचालित की है। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की तथा सेवा क्षेत्र की 10 लाख रुपये तक की परियोजना में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। जनपद मेरठ के इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 30 जून तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यालय में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पवन अग्रवाल ने बताया कि समाजवादी युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म ईकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रुपये 10 लाख रुपये तक की परियोजना के लिये जनपद के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के इच्छुक अभ्यर्थी ऋण हेतु उनके कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदन को जनपद का मूल निवासी होना चाहिये तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिये। आवेदन को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता, कमंनसजमतद्ध नहीं होना चाहिये। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून से 30 जून 2016 तक कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मेरठ से अपने आधार कार्ड के साथ कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिये साथ ही आवेदन पत्र के साथ नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, परियोजना रिपोर्ट जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति व बैंक पासबुक की अद्यतन एंट्री सहित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

0 comments:
Post a Comment