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Thursday, 5 January 2017

जिले में आचार संहिता लागू, राजनैतिक दल चौबीस घंटे में हटाएं प्रचार सामग्री Live Meerut News मेरठ 5-1-2017

जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी बी.चन्द्रकला ने आगामी सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2017 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद के समस्त प्रिन्टिग प्रेस स्वामियों को निर्देशित किया है कि वह निर्वाचन में मुद्रित फ्लैक्स, पोस्टर, पम्पलेट आदि प्रचार सामग्री जो भी उनके द्वारा मुद्रित की जाए उस पर प्रिंट लाइन अवश्य डाले, जिसमें प्रकाशक का नाम, पता, दिनांक व मुद्रित प्रतियो की संख्या अवश्य अंकित हो। उन्होंने सभी मुद्रक, प्रकाशकों से कहा है कि उनके यहां जो भी प्रचार सामग्री मुद्रित की जाए उसकों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धारा 127 श्क्य के अनुसार निर्धारित परिशिष्ट क व ख में भरकर जिला निर्वाचन कार्यालय में 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध करायें।

उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा से आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी कलैक्ट्रेट स्थित बचत भवन में प्रिन्टिग प्रेस के स्वामियों, राजनैतिक दलों व मीडिया बन्धुओं के साथ आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा के आगाज से सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें, जिससे चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शान्ति पूर्ण सम्पन्न कराया जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने अपने क्षेंत्रों में आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से समस्त होर्डिंग, बैनर, पोस्टर व वॉल पेन्टिग, हटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने इसके लिए राजनैतिक दलों से भी अपनी-अपनी प्रचार सामग्री को भी तत्काल हटाने को कहा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव से जुड़ी सभी गतिविधियों की सम्बंधित अधिकारी वीडियोंग्राफी अवश्य करायेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य के दौरान मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रिंट व इलैक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट एंव समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आदि की समीक्षा करेंगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी राजनैतिक दल को प्रचार प्रसार हेतु प्रचार सामग्री प्रसारित करने के लिये मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों को कार्यक्रम, रैली, बैठकें, आदि की अनुमति ऐप के माध्यम से दी जाएगी। उन्होनें बताया कि ऐप में आवेदन पत्र अपलोड होने के उपरान्त 24 घंटे में उसका समाधान आसानी से प्राप्त हो सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश चन्द्र ने बैठक में आयोग से प्राप्त निर्देशों के सम्बंध में पेड न्यूज, आचार संहिता, के सम्बंध में बरती जाने वाले मानकों एवं सावधानियों के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर मुकेश चन्द्र, वित्त/रा0 गौरव वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह, उपजिलाधिकारी सदर हषिता माथुर, मवाना अरविन्द कुमार सिंह, एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी, उप निदेशक सूचना नवल कान्त तिवारी सहित सम्बंधत अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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