जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बी.चन्द्रकला ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन के लिये आयोग ने घोषणा कर दी है। प्रदेश व जनपद में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 07 चरणों में विधान सभा चुनाव किये जायेंगे। मेरठ की सभी सातों विधान सभा क्षेत्र में मतदान प्रथम चरण दिनांक 11 फरवरी 2017 को होगा। मतगणना 11 मार्च 2017 को करायी जाएगी। जनपद में एक शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर (कट्रोल रूम), 21 स्थैतिक निगरानी दल, 21 उडऩ दस्ते टीम, 07 वीडियों निगरानी टीम, 07 अकाउंटिंग टीम भी बनायी गयी है। कट्रोल रूम का नम्बर 0121-2666792 है। मतदाताओं को प्रलोभन देने, डराने, धमकाने पर एफआईआर दर्ज होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बी.चन्द्रकला ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन के लिये नामांकन 17 जनवरी को प्रारम्भ होकर 24 जनवरी तक चलेगा तथा नामाकन पत्रों की स्कूटनी 25 जनवरी का होगी तथा 27 जनवरी तक नामाकन पत्र वापस लिये जा सकते है। मतगणना 11 मार्च 2017 को करायी जाएगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी व सुचिता पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद में एक शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेन्टर (कट्रोल रूम), 21 स्थायी निगरानी समिति, 21 उडऩ दस्ते टीम, 07 वीडियों निगरानी टीम का गठन किया गया है। 01 स्थायी निगरानी टीम व 02 उडऩ दस्ता टीमे रिर्जव में रखी गयी हैं इसके साथ ही 07 अकाउंटिंग टीम भी बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि कन्ट्रोल रूम की स्थापना पंचायत निर्वाचन कार्यालय में की गयी है जिसका नम्बर 0121-2666792 है जो 24 घंटे कार्यशील रहेगा। कन्ट्रोल रूम के प्रभारी एआईजी स्टम्ैप संजय श्रीवास्तव बनायें गये है।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान स्थैतिक निगरानी दल द्वारा जांच के दौरान यदि अभ्यर्थी, एजेण्ट या पाटी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 हजार रूपये से अधिक की नकदी पाई जाती है या वाहन में पोस्टर य निर्वाचन सामग्री या कोई ड्रग्स, शराब, हथियार, अथवा 10 हजार रूपये से मूल्य अधिक की ऐसी उपहार वस्तुए ले जायी जा रही है जिसका प्रयोग निर्वाचन में प्रलोभन में किया जा सकता है तो उनको जप्त किया जाएगा व सम्पूर्ण कार्यक्रम की वीडियोंग्राफी करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान अगर किसी मतदाता को कोई प्रलोभन दिया जाता है या उसे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के सम्बंध में डराया या धमकाया जाता है तो ऐसे असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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