सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ नीरज कुमार बक्शी ने बताया कि 19 जून (आज) मेरठ में जिला न्यायाधीश मेरठ/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला एवं तहसील स्तर पर मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे सिविल वाद, फौजदारी के शमनीय वाद,138 एन.आई एक्ट के अन्तर्गत वाद, श्रम वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अध्यापित वाद, दीवानी वाद,जैसे किरायेदारी, बैक वसूली, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, मनरेगा, जलकर, बिजलीकर, आयकर, वाणिज्यकर सोवा सम्बंधित वाद, वन विभाग के वाद, कैन्टामैन्ट बोर्ड, रेलवे प्रतिकर, आपदा प्रतिकर, सिविल दीवानी के वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन वाद जैसे बैंक ऋण, मोबाईल बिल, टेलीफोन बिल का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर प्री लिटिगेशन पीठ द्वारा किया जायेगा।
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Saturday, 18 June 2016
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