उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मेरठ ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारंपरिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पि को रूपये 500 प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में न्यूनतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। महिला हस्तशिल्पियों को भी न्यूनतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त भारत सरकार निर्गत हस्तशिल्प पहचान पत्र होना आवश्यक है एवं हस्तशिल्पि के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो तथा हस्तशिल्पि 04 पहिया वाहन का मालिक न हो एवं हस्तशिल्पि को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसे किसी अन्य स्त्रोत से पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। उपायुक्त उद्योग ने जनपद के ऐसे इच्छुक हस्तशिल्पियों से अनुरोध किया है कि वे हस्तशिल्प पेंशन हेतु अपना आय, आयु प्रमाण पत्र, शिल्प पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र व फोटो सहित अपना आवेदन कर सकते हैं।

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