मेरठ : केन्द्र सरकार द्वारा बाल श्रम को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। 14 वर्ष तक के बच्चे से किसी भी प्रकार कार्य व 14 से 18 वर्ष तक के किशोर से खरतनाक कार्य कराने वालों को अर्थदण्ड के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। अपने आसपास किसी बच्चे को कार्य करते हुए […]
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