मेरठ : अपर जिलाधिकारी वित्त/रा0 गौरव वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा आयकर अधिनियम 1952 की धारा 285 बी ए नियम 114 ई फार्म-61 ए के अन्तर्गत उपनिबंन्धकों को रूपये 10 लाख से अधिक की मलियत के बैनामां में अनिवार्य रूप से पैन नम्बर अंिकत करने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने बताया कि शासन […]
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