जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बी. चन्द्रकला ने जनपद के सभी नागरिकों को आदेश जारी किया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों के लिए दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त दण्ड संहिता 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये ओर ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये है, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है, अगर किसी व्यक्ति को रिश्वत लेने देने और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1800-180-3061 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय (पं0) कलेक्ट्रेट मेरठ के कन्ट्रोल रूम नम्बर 0121-2666792 पर सूचित कर सकता है।
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Saturday, 7 January 2017
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