अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर एसके दूबे ने समस्त केबिल टीवी उपभोक्ताओं को सूचित करते हुए कहा कि वह 31 जुलाई 2016 तक अपने केबिल आपरेटर से रजिस्ट्रेशन कार्ड अवश्य प्राप्त कर लें, साथ ही वह केबिल सेवा के लिए प्रत्येक माह अपने केबिल आपरेटर को भुगतान की जाने वाले धनराशि की रसीद भी अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि केबिल टीवी उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं रसीद प्रदान के लिए केबिल आपरेटर विधिक रूप से बाध्य है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने बताया कि उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन (प्रस्तुतीकरण) नियमावली 1997 के नियम-6 के अन्तर्गत प्राविधानित है कि प्रत्येक केबिल आपरेटर केबिल सेवा प्राप्त कर रहे प्रत्येक उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करेगा। उन्होंने केबिल सेवा प्राप्त कर रहे सभी केबिल उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक स्थिति में 31 जुलाई 2016 तक अपने केबिल आपरेटर से रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त कर लें, साथ ही अपने केबिल आपरेटर से प्रतिमाह केबिल सेवा हेतु भुगतान की जा रही धनराशि की रसीद भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। केबिल टीवी उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं रसीद प्रदान के लिए केबिल आपरेटर विधिक रूप से बाध्य है।
0 comments:
Post a Comment