जिलाधिकारी मेरठ बी. चन्द्रकला ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2017 के कार्याे में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारी (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार नायब तहसीलदार खण्ड विकास अधिकारी, चकबंन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेवल अफिसरों (विधान सभा निर्वाचक नामावली कार्य हेतु नियुक्त कर्मी) को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि 12 जनवरी 2017 तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गयी है।
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Wednesday, 28 December 2016
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