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Saturday, 25 June 2016

मदरसों में प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के रिश्तेदार की नियुक्ति होगी अवैध : जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एसएन पाण्डेय ने बताया कि उप्र मदरसा शिक्षा परिषद अथवा उससे सम्बद्व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जनपदीय कार्यालय से मान्यता प्राप्त मदरसो में किसी भी श्रेणी के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, प्रधानाचार्य आदि की नियुक्ति मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली में दी गई व्यवस्था अनुसार ही की जा सकती है। उन्होंने बताया कि यदि मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नियुक्त शिक्षक, प्रबन्धक अथवा प्रधानाचार्य के निकट सम्बन्धी/रिश्तेदार जैसेः पुत्र/ पुत्रवधू, पुत्री/दामाद, भाई/बहन, पति/पत्नी, माता/पिता नियुक्त हैं तो यह घोर अनियमितता है, जो नियमानुसार नियुक्ति मदरसों में नही की जा सकती है।
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