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Monday, 3 December 2018

किसी भी मनोरंजन आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति अवश्य प्राप्त करना जरूरी : एडीएम सिटी Live Meerut News मेरठ

मेरठ : अपर जिलाधिकारी नगर मुकेश चन्द्र ने समस्त कार्यक्रम संचालकों, होटल स्वामियों/बैंक्वेट स्वामियों को सूचित करते हुए कहा है कि शासनादेश सं0 2272/79-वि-1-17-1(क)24/17 दिनांक 06.01.2018 के बिन्दु 05 में वर्णित संशोधित धारा -4 (क) में यह प्रावधान किया गया हे कि किसी भी मनोरंजन जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के […]

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