मेरठ : बाल विवाह करना या कराना कानूनी अपराध की श्रेणी मे आता है, देश व प्रदेश में बाल विवाह विरोधी अधिनियम 1929 यथा संशोधित 2006 प्रभावी ढंग से अस्तित्व में है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना कानूनी अपराध है। जिसके लिये […]
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