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Tuesday, 18 April 2017

अपूर्ण व भ्रामक सूचना देना, सूचना न देने के बराबर : राजकेश्वर सिंह Live Meerut News मेरठ

मेरठ : राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने बताया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील जन सूचना अधिकारी के उच्चाधिकारी को 30 दिनों में तथा द्वितीय अपील आयोग में 90 दिनों में दी जा सकती है। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से सम्बंधित है तो ऐसी […]

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